क्या होता है Advance Tax, इसे कब देना होता है और इसे ऑनलाइन भरने का क्या है तरीका? यहां जानें सबकुछ
एडवांस टैक्स साल के आखिर में एक बार जमा करने की बजाय समय-समय पर 4 किस्तों में जमा करना होता है. इसकी पहली किस्त जून के महीने भी भरी जाती है. यहां जानिए एडवांस टैक्स भरने का आसान तरीका.
एडवांस टैक्स (Advance Tax) के बारे में आपने सुना होगा. एडवांस टैक्स नॉर्मल टैक्स की तरह ही होता है. फर्क सिर्फ इतना है कि इसे साल के आखिर में एक बार जमा करने की बजाय समय-समय पर 4 किस्तों में जमा करना होता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 208 के मुताबिक, जिन लोगों की इनकम टैक्स की देनदारी एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपए या इससे ज्यादा होती है, उनको एडवांस टैक्स देने की जरूरत पड़ती है. आइए आपको बताते हैं एडवांस टैक्स से जुड़ी जरूरी बातें.
साल में कब-कब भरना होता है एडवांस टैक्स
एडवांस टैक्स 4 किस्तों में यानी हर तिमाही के हिसाब से भरना होता है. ये टैक्स सभी तरह के करदाताओं नौकरीपेशा, फ्रीलांसर्स, व्यापारियों और अन्य किसी तरह से पैसे कमाने वाले लोगों पर लागू होता है. इसके पेमेंट की ड्यू डेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तय करता है. आमतौर पर ये 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च में भरा जाता है. इसे भरने की तारीख ये होती हैं -
कैसे होती है एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन?
एडवांस टैक्स चुकाया भले ही किस्तों में जाता है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन पूरे साल के हिसाब से की जाती है. इसमें ये कैलकुलेट करना होता है कि सालभर में आप पर कितना टैक्स बन सकता है. अपनी इनकम से आप डिडक्शन हटाकर बची हुई इनकम पर अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं. इसके बाद आपको कुल टैक्स इस तरह चुकाना होता है-
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15 जून - कुल टैक्स देनदारी का 15 प्रतिशत
15 सितंबर- कुल टैक्स देनदारी का 45 प्रतिशत
15 दिसंबर- कुल टैक्स देनदारी का 75 प्रतिशत
15 मार्च- कुल टैक्स देनदारी का 100 प्रतिशत
कैसे करते हैं टैक्स का भुगतान
एडवांस टैक्स का भुगतान ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है. ऑफलाइन जमा करने के लिए आपको बैंक ब्रांच जाकर चालान के जरिए इनकम टैक्स जमा करना होगा. वहीं ऑनलाइन टैक्स को आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के जरिए भर सकते हैं. ये है ऑनलाइन टैक्स भरने का तरीका.
- इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं.
- 'ई-पे टैक्स' को सिलेक्ट करें.
- अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालें.
- एडवांस टैक्स पर क्लिक करें और अपने पेमेंट मेथड को चुनें.
- पेमेंट को कंप्लीट करें और पे-नाओ पर क्लिक करें.
- पेमेंट हो जाने के बाद आपको इंफॉर्मेशन मैसेज और रसीद मिल जाएगी.
08:14 AM IST